मधुबनी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं किसान

0
187

मधुबनी/(राजीव झा): मधुबनी जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि लघु एवं सिमांत कृषकों की आय में वृद्धि के लिए केन्द्रीय योजना ”प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” वित्तीय वर्ष 2018-19 से शुरू की गयी है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.12.2018 के प्रभाव से कृषकों को राशि हस्तानान्तरित की जाएगी। इस योजना अन्तर्गत लघु एवं सिमांत कृषक परिवार जिनके पास कृषि योग्य जमीन है को आय में सहायता के उदेश्य को ध्यान मे रखते हुये सरकार ने  ”प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” का शुभारंभ किया है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस योजना का मुख्य उदेश्य, फसल के स्वास्थ्य एवं उचित उपज के लिए किसान को विभिन्न उपादान क्रय करने में वित्तीय मदद करने का है, ताकि किसान की प्रत्याशित कृषि आय सुनिश्चित की जा सके। इस योजना में दो हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमिधारी किसान परिवार को 6,000 रूपये प्रति वर्ष प्रत्येक चार महिना पर 2,000 रूपये तीन बराबर किस्तों में दिया जाएगा। लघु एवं सीमांत भूमिधारी किसान परिवार का अर्थ है परिवार जिसमें पति-पत्नी और अवयस्क आश्रित बच्चे जिनके पास राज्य के भू-अभिलेख में दो हेक्टयर या उससे कम जमीन की प्रविष्टि दर्ज हो। इस योजना का लाभ इन श्रेणी के किसान परिवार के सदस्य नहीं ले सकते हैं। जिनके पास स्वयं की खेती योग्य जमीन नहीं है एवं वह किसान बटाईदार हैं।

संस्थागत भूमि मालिक, जिनके परिवार के कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन है/रहे हैं। जिनके परिवार के कोई सदस्य केन्द्र/राज्य के पूर्व/ वर्तमान मंत्री रहे हैं। जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर/लोक सभा, राज्य सभा, विधान मंडल के वर्तमान/पूर्व सदस्य रहे हैं। जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/कर्मचारी/सरकार के अन्तर्गत संलग्न/स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान/पूर्व पदाधिकारी एवं कर्मचारी (चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर) हों। जिनके परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका (6) में वर्णित संस्थान के सभी सेवा निवृत कर्मी हों और जिनका मासिक पेंषन 10,000 रूपये या इससे अधिक है (चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर)। जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष  में आयकर का भुगतान किया हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टड एकाउन्टेट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर निकाय से निबंधित हो एवं प्रैक्टिस कर रहे हो। 

इस येाजना का लाभ लेने के लिए सभी किसान कृषि विभाग पोर्टल  www.dbtagriculture.bihar.gov.in  में जाकर निबंधन के पश्चात आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदनों को कृषि समन्वयक के स्तर से पाँच दिनों के अंदर सभी कागजातों की जाँच कर अंचलाधिकारी को अग्रसारित की जाएगी। अंचलाधिकारी के स्तर से प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अंचल कार्यालय में इस योजना के लिए विषेष बैठक कर अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी एवं कृषि समन्वयक भाग लेकर जमीन से संबंधित कागजात की जाँच अंचलाधिकारी के स्तर से करते हुये अंचलाधिकारी द्वारा आवेदनों को जाँचोपरान्त अपर समाहत्र्ता राजस्व को अग्रसारित करेंगे। अपर समाहत्र्ता के द्वारा लाभ अंतरण के लिए 02 (दो) दिनों के अंदर नोडल पदाधिकारी, कृषि विभाग को ऑनलाईन रूप से भेज देंगे, तथा नोडल पदाधिकारी 01 (एक) दिन के अंदर राशि अंतरण आदेश हस्ताक्षरित करते हुये भारत सरकार के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लाभुक को खाता में राशि प्राप्त होने की सूचना बैंक द्वारा लघु संदेश सेवा (एस0एम0एस0) के माध्यम से दी जाएगी।