Patna, StateDesk : आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह पर दर्ज अपहरण के मामले में उनके वकील जनार्दन राय गुरुवार को दानापुर कोर्ट पहुंचे. मामला 2014 का है, जिसमें आरोप है कि यह कुछ अन्य लोगों ने बिहटा में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह का अपहरण किया था. इस मामले में बिहटा थाने में एफआईआर भी दर्ज है. इसमें कार्तिक कुमार पर वारंट था. इस मामले में दानापुर कोर्ट पहुंचे कार्तिक मास्टर के वकील ने कहा कि घटना में कार्तिक सिंह की कोई संलिप्तता नहीं है. उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं. जज ने अपने ऑर्डर को रिजर्व रखा है.
कार्तिकेय सिंह के वकील जनार्दन राय ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कार्तिक को न्याय मिले. शाम तक जज फैसला सुना सकते हैं. अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे. आज कोर्ट में कार्तिक मास्टर खुद नहीं पहुंचे थे. दानापुर कोर्ट में एडीजे-3 के समक्ष उनके वकील ही पहुंचे. अंदर सुनवाई हुई. अब फैसला आने का इंतजार है. करीब एक घंटे तक बहस चली. इस दौरान कार्तिक कुमार के वकील ने अपना पक्ष रखा.
बता दें कि इस मामले में कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट निकला था. उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन वह 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ले रहे थे. महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री भी बन गए. वैसे तो मंत्री बनने से पहले 12 अगस्त को ही कोर्ट से कार्तिक को एक सितंबर तक के लिए राहत मिली थी. अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. एक सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगी थी. उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई है.
विभाग बदला और दिया इस्तीफा
महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री बनते ही कार्तिकेय सिंह का यह पूरा मामला सामने आ गया था. बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी लेकिन वह खुद को बेकसूर बता रहे थे. बुधवार को उनका विभाग बदल दिया गया. कानून मंत्री से उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया गया. इसके बाद उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है. बीजेपी का कहना है कि फैसला उनके खिलाफ में आ सकता है. मंत्री रहते जेल जाना पड़ता इसलिए फजीहत से बचने के लिए इस्तीफा दिया है.