Bihar में होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

पटना

DESK : बिहार समेत देशभर में होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है. होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जश्न मनाते हैं. हालांकि होली को लेकर बिहार में कुछ गाइडलाइंस भी हैं. होली के रंग में कहीं भंग न पड़ जाए, इसके लिए आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा. पुलिस प्रशासन कुछ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी कर सकती है. बिहार पुलिस के ट्विटर पर होली को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं. साथ ही अपील भी की गई है कि त्योहार को सही तरीके से मनाएं.

होलिका दहन को विवादित स्थलों पर मानाने से रोक लगाई गई है. होली पर्व पर पारंपरिक लोक संगीत के गायन में अश्लील तथा फूहड़ शब्दों का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध है. वहीं अश्लील गीतों को लाउडस्पीकर पर बजाए जाते हैं, उसको नहीं बजाने की अपील की गई है. इस महापर्व में किसी व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष अथवा संप्रदाय विशेष पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी नहीं करने की भी बात कही गई है. महिलाओं का सम्मान करने की बात कही है.

बिहार में शराब पूर्णतया बंद है. साल 2016 से ही सूबे में शराबबंदी लागू है. बिहार के ड्राय स्टेट घोषित किया गया है. होली में लोग शराब का सेवन करते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी के कारण नहीं कर सकते हैं. प्रशासन ने कहा है कि मधपान पूर्णतः वर्जित है. शराब खरीद बिक्री तथा प्रयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

होली पर्व को उल्लास शांतिपूर्ण सौहार्द पूर्वक तथा भाईचारे के साथ मनाने के लिए अपील की है. अगर होली के दौरान कहीं विवाद होता है तो प्रशासन की ओर से 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किय़ा गया है. बता दें कि होली को लेकर लोग कभी कभी काफी शोर शराबा और मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं. इसे ही मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी की गई है.