सेंट्रल डेस्क/नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट 10 मई को योग गुरु स्वामी रामदेव से जुड़े एक मामले में गूगल, फेसबुक और ट्विटर की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें रामदेव के खिलाफ अपमानजनक सामग्री वाले वीडियो के लिंक को वैश्विक रूप से हटाने के लिए कहा गया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही शुरू न करने के संबंध में 28 जनवरी 2020 को फेसबुक, गूगल और ट्विटर को दी गई अंतरिम राहत इस बीच जारी रहेगी। इसके साथ ही पीठ ने सभी पक्षकारों को पांच पेज में तीन दिन के अंदर अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा।
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