मोतीहारी/दिनेश कुमार। एडीजे-19 राकेश कुमार सिंह ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन करावास एवम पचास हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाए। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुगौली थाना के बेलटोला निवासी श्रीभगवान सहनी को हुई। मामले में मृतक के पुत्र मिथुन सहनी ने सुगौली थाना कांड संख्या -96/2018 दर्ज कराते हुए श्रीभगवान सहनी सहित चार को नामजद किया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 9 दिसंबर 2018 की सुबह उसका भाई टाईगर सहनी दुकान से सामान खरीदने गया था। जब वह श्रीभगवान सहनी के दरवाजे पर गया तो नामजद लोग उसे घेर लिए तथा मारपीट करने लगे। बचाने गए उसके पिता इनल सहनी को नामजद अभियुक्त पेट में बरछी घोप दिए, जिससे उनकी पेट की अतरी बाहर निकाल गई और अत्यधिक खून बहने के कारण घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
अनुसंधानकर्ता ने गिरफ्तार श्रीभगवान सहनी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा। श्रीभगवान सहनी के विरुद्ध चले सत्रवाद संख्या- 480/2019 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक रवि प्रकाश ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने वाद विचारण के बाद धारा 302 भादवि में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।