कानपुर में बिना परमिशन सबमर्सिबल लगाया तो होगा जुर्माना, पेठा उद्योग निशाने पर

कानपुर

कानपुर, बीपी प्रतिनिधि। कानपुर में अंडरग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है। जगह-जगह लगे सबमर्सिबल से पानी का अधिक से अधिक बर्बाद हो रहा है। इसी क्रम में भूगर्भ जल विभाग ने अब इस पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। फर्स्ट फेज में बिना परमिशन सबमर्सिबल लगाने वाले फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली गई हैं।

वहीं पेठा उद्योगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। पानी के अधिक दोहन और बिना अनुमति के सबमर्सिबल लगाने पर कार्रवाई की गई है। भूगर्भ जल विभाग की जांच में सामने आया कि अधिकतर पेठा उद्योग व अन्य फैक्ट्रियां बिना अनुमति के सबमर्सिबल लगा पानी का सबसे ज्यादा दोहन कर रही हैं।

सर्वे के बाद 200 फैक्ट्री चिन्हित
अंडरग्राउंड वाटर लेवल को घटते देख शासन ने नियमावली बनाई है। 2020 से प्रभावी इस नियम के तहत कार्मिशयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल व घरों में लगे सबमर्सिबल, ट्यूबवेल की बोरिंग कराने से पहले भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से NOC लेना अनिवार्य है। अब विभाग ने सर्वे के बाद नोटिस भेजना शुरू कर दिया गया है। सर्वे में अभी तक 200 फैक्ट्री जांच के दायरे में हैं। ये जाजमऊ, हूलागंज और पनकी क्षेत्र में हैं।

ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं भूगर्भ जल विभाग के अधिशासी अभियन्ता अवधेश कुमार ने बताया कि अब तक 55 लोगों ने सबमर्सिबल के लिए NOC लिया है। विभाग इस संबंध में पहले जांच कर फिर एनओसी देता है। बिना एनओसी पाए जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना के साथ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। NOC के लिए भूगर्भ जल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।

इस प्रकार हैं नियम
कामर्शियल, इंडस्ट्रियल व बल्क यूजर्स को जल प्रबंधन परिषद से एनओसी के बाद रजिस्ट्रेशन व 5000 रुपए फीस देनी होगी। यह भी बताना होगा कि रोजाना कितने किलोलीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, इस हिसाब से शुल्क भी निर्धारित होगा। कृषि उपयोग के लिए बोरिंग-कृषि उपयोग के लिए ट्यूबवेल आदि की बोरिंग कराने के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। घरेलू उपयोग के लिए बोरिंग कराने की दशा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन उससे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।