UP NEWS : सुप्रीम कोर्ट से शर्तों पर मिली आशीष मिश्रा को जमानत

उत्तर प्रदेश

DESK : लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने जमानत देते हुए आशीष को कई निर्देश दिए हैं, और शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं. उसको बेल से रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा. कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है. वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि क्या ये आरोपी आठ हफ्ते बाद वापस फेंक दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उसके परिवार ने किसी को धमकाया नहीं है, और उसका व्यवहार ठीक रहा है, तो ये बोगस दलील है. टिकैत ने कहा कि इस तरह की दलील हर किसी को देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 302 के और मामलों में भी इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए और हत्या के केसों में जमानत दे देनी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कथित तौर पर 8 लोगों की गाड़ी से कुचल कर हत्या कर दी गई थी. किसानों ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला उस गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे. इसी आरोप के आधार पर आशीष मिश्रा को पुलिस ने हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था.