चंपारण : दहेज हत्या मामले में पति को अदालत ने सुनायी 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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मोतिहारी/राजन द्विवेदी। दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने दहेज हत्या मामले में दोषी पाते हुए मृतक के पति को 14 वर्षो का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा संग्रामपुर थानान्तर्गत संग्रामपुर निवासी ध्रुप पासवान के पुत्र कुणाल पासवान को हुई।

कुणाल पासवान 6 फरवरी 2019 से ही कारागार में है। कारागार में बीताये अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। मामाले में ढाका थाना के गमरीया निवासी स्व0 रामदेव पासवान के पुत्र लालबाबू कुमार ने संगा्रमपुर थाना कांड संख्या-24/19 दर्ज कराते हुए कुणाल पासवान सहित सात को नामजद किया था। दर्ज प्राथमिकी में उसने कहा था कि 24 जून 2014 को उसकी बहन पुनम देवी की शादी कुणाल पासवान से हुई थी।

वे शादी में मोटी रकम देकर व अन्य खर्च कर शादी किया था। शादी के कुछ दिन बाद से उसके बहनोई कुणाल पासवान व उसके परिजन दहेज में एक लाख रूपये और देने की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर सभी लोग उसकी बहन को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। उसकी बहन हत्या की आशंका को लेकर सूचित भी की थी। वे कई बार अपनी बहन केससुराल जाकर समझौता भी कराया था। परंतु उसके बहनोई व परिजनों के मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ।

6 फरवरी 2019 को सूचना मिली कि उसकी बहन के पति व परिवार के लोग मिलकर उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जला दिये है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सिर्फ कुणाल पासवान के विरूद्ध ही न्यायालय में आरोप पत्रसमर्पित किया था। सत्रवाद संख्या-580/2019 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 304 बी, 201 भादवि  में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी। 

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