शिवहर: शस्त्र अधिनियम में 2 अभियुक्त को 3 वर्ष की सश्रम कारावास

बिहार शिवहर

शिवहर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनाई सजा

शिवहर, रविशंकर सिंह। शिवहर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार सिंह की अदालत ने सुगिया कटसरी थाना शिवहर के कन्हैया झा के पुत्र जंगी झा एवं ग्राम मेथौरा थाना डुमरा जिला सीतामढ़ी के स्वर्गीय महेश झा के पुत्र अवनीश झा को शस्त्र अधिनियम की धारा 26/ 35 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 का जुर्माना सुनाया है। जूर्माना नहीं देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बी) के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास एवं 2000 का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सत्य प्रकाश ने अपना पक्ष रखा एवं बहस किया ।इस बात की जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजिकार ने दी है।

30 जुलाई 2019 को पूरनहिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव द्वारा अपने पुलिस बल के साथ ग्राम खैरा पहाड़ी के निरंजन झा के घर का विधिवत घेराबंदी किया गया और ग्रामीणों के समक्ष घर की तलाशी लिया गया, तलाशी के क्रम में दो व्यक्ति घर से भागने लगे जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम जंगी झा पिता कन्हाई झा ग्राम सुगिया कटसरी थाना जिला शिवहर बताया जिसके पास से बदन की तलाशी के क्रम में 7.6 एमएम का एक लोडेड देशी पिस्टल जिसके मैगजीन में पांच जिंदा गोली था तथा पॉकेट में 24 जिंदा गोली बरामद किया गया।

दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अवनीश झा पिता स्वर्गीय महेश झा साकिन मेथौरा वार्ड नंबर-8 थाना डुमरा बताया, जिसके बदन की तलाशी लेने के क्रम में उसके कमर से एक 7.65 एमएम बोर का देशी लोडेड पिस्तौल तथा पेंट के पॉकेट से लोडेड मैगजीन बरामद किया गया। दोनों मैगजीन से गोली निकालकर गिनती करने पर 6-6 से जिंदा गोली कुल 12 गोली बरामद किया गया जिसका कोई भी वैध लाइसेंस उन लोगों के पास नहीं था। अवैध अग्नियास्त्र रखने के आरोप में पुरनहिया पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।