Maharashtra Crises : सुप्रीम कोर्ट से शिंदे को बड़ी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने को 14 दिन मिले

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-सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया

-राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी, बागी विधायकों, परिजनों के जीवन व संपत्ति की रक्षा हो

मुंबई, बीपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। अब उनके पास डिप्टी स्पीकर के अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस का जवाब देने को 14 दिन मिल गए हैं । यानी कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन (12 जुलाई) का समय दिया है।

जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आदेश दिया, एक अंतरिम उपाय के रूप में, डिप्टी स्पीकर द्वारा याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के अन्य विधायकों को आज शाम 5.30 बजे तक अपनी लिखित प्रस्तुतियां पेश करने के लिए दिया गया समय 12 जुलाई, 2022, शाम 5.30 बजे तक बढ़ाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक को दिया गया अधिकार सुरक्षित है। आदेश में यह भी दर्ज किया गया, महाराष्ट्र स्टेट एडवोकेट का कहना है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी 39 विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।

शीर्ष कोर्ट एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें दलबदल को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही के लिए बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को शिंदे गुट द्वारा चुनौती दी गई थी।