लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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स्टेट डेस्क/ बीपी टीम : यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष न्यायालय से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। चार महीने तक जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अर्जी दाखिल की है। कहा गया है बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है. SIT को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए. यूपी सरकार/ केंद्र को पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गया है। फिलहाल आशीष मिश्रा की जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि FIR में आशीष मिश्रा को फायरिंग करने वाला बताया गया, लेकिन किसी को भी गोली की चोट नहीं लगी.

कोर्ट ने कहा, तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि FIR के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए आशीष मिश्रा ने फायरिंग की, लेकिन जांच के दौरान, किसी भी मृतक या किसी घायल व्यक्ति के शरीर पर पर गोली की चोट नहीं मिली थी। फिर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आशीष ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए वाहन के चालक को उकसाया, लेकिन वाहन में सवार दो अन्य लोगों के साथ चालक को प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। यह भी स्पष्ट है कि जांच के दौरान आशीष को नोटिस जारी किया गया और वह जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ। यह भी स्पष्ट है कि चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है.” इन परिस्थितियों में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है और निजी मुचलके और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों के साथ शर्तों पर रिहा किया जाए।

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