शराब तस्कर को अदालत ने सुनाई 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा

नवादा

नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) व्यवहार न्यायालय के द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद, राजीव रंजन कुमार ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला उत्पाद थाना कांड संख्या 147/23 से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त जितेन्द्र यादव 19 फरवरी को ट्रक संख्या बीआर- 09एम/4056 पर शराब का परिवहन करते हुए बिहार में प्रवेश किया था, जहां उत्पाद विभाग के पदाधिकारी ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुतरूचक गांव से गिरफतार किया था।

आरोपी पर यह भी आरोप है कि आरोपी ने ट्रक के भूसा में छिपाकर 2800 लीटर से अधिक विदेशी शराब बिहार ला रहा था, जिसे उत्पाद विभाग के पदाधिकारी ने जब्त किया था। न्यायाधीश ने बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के तहत आरोपित अभियुक्त नालंदा जिला अन्तर्गत नालंदा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव निवासी जितेन्द्र यादव को गवाहों के व्यान के आधार पर दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायाधीश के द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि जुर्माने की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा अपर विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार रोहित के अलावा उत्पाद विभाग के अधिवक्ता राजेश कुमार एवं उदय कुमार की अहम भूमिका रही है।

गौरतलब हो कि यह मामला अदालत के द्वारा घटना के चार माह के अंदर निष्पादित करते हुए कांड के दोषी को सजा सुनाई है। अभियुक्त को सजा दिलवाने में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने गवाहों को ससमय अदालत में पेश कराया, इस कारण वाद की सुनवाई तीव्र गति से की गई तथा अभियुक्त को सजा मिली।