शिवहर : तलवार घोंपकर भतीजे की हत्या करने के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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शिवहर/रविशंकर सिंह। तलवार घोंपकर हत्या करने के आरोपी को शिवहर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पवन कुमार शुक्ला के द्वारा आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन पदाधिकारी पंकज पंजीकार ने बताया है कि हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पवन कुमार शुक्ला ने ग्राम बैरिया थाना पिपराही निवासी शशि कुंवर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सेशन ट्रायल नंबर 53/20 में शशि कुमार को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000 जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का साधारण कारावास, धारा 323 में 1 वर्ष एवं 1000 जुर्माना, धारा 324 में 3 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000 रुप में जुर्माना की सजा दी गई है।

सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार ने अपना पक्ष एवं बहुत प्रस्तुत किया था। मालूम हो कि 11 अगस्त 2020 को सुबह 7:30 बजे शशि कुंवर ग्राम बैरिया थाना पिपराही जिला शिवहर में टावर को लेकर विवाद शुरू किया और सूचीका मंजू देवी को तलवार से मार कर घायल कर दिया। जिस दौरान सुचिका का पुत्र दीपक कुमार बचाने आया तो तलवार छोंप कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके आधार पर पिपराही थाना कांड संख्या 165/20 दर्ज किया गया था।

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