बीपी डेस्क। बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए सदस्यों के नामांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धाराओं के तहत बिहार के दो वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों को इस परिषद में प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है.
राज्यपाल के आदेश से जारी इस अधिसूचना के अनुसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत बिहार से सदस्यों के रूप में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नामित किया गया है. उनके साथ ही बिहार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है.
परिषद की कार्यवाही में विशेषज्ञ सहायता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी नामांकन किए गए हैं. अधिनियम की धारा 16(4)(C) के तहत बिहार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को सलाहकार (Advisors) के रूप में नामित किया गया है. ये अधिकारी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में तकनीकी और नीतिगत इनपुट प्रदान करेंगे.
सरकार की विशेष सचिव के. सुहिता अनुपम के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में निर्देश दिया गया है कि अधिसूचना की प्रतियाँ वित्त विभाग, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (नई दिल्ली) और संबंधित मंत्रियों के कार्यालयों को तत्काल भेजी जाएं.
साथ ही, इसे ई-गजट में प्रकाशित करने और गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है. यह अधिसूचना 13 फरवरी 2026 को पटना से निर्गत की गई है।
