मोतिहारी, दिनेश कुमार। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने कलयुगी पुत्र को अपने ही पिता की हत्या मामले में दोषी पाते हुए पुत्र को आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा कल्याणपुर थाना के ध्रुव पकड़ी गांव निवासी मृतक लालजी पंडित के पुत्र ललन पंडित को हुई। मामले में मृतक की पत्नी महादेवी ने अपने पुत्र सहित तीन के विरुद्ध कल्याणपुर थाना कांड संख्या 288/2023 दर्ज कराई थी। जिसमें कही थी कि उसके पति के पेंशन की राशि लेने के लिए उसका पुत्र ललन पंडित काफी दबाव देता था l पेंशन की राशि नहीं देने से क्रोधित उसके अपने पुत्र ही अपने बाप का दुशमन बन गया।
16 अगस्त 2023 की रात्रि वे अपने पति के साथ सोई थी। रात्रि करीब बारह बजे उसका पुत्र छत के रास्ते घर में घुसकर अपने सोए पिता को बिछावन पर ही दबिला से काटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने ललन पंडित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था।
सत्रवाद s 2संख्या 52/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य रखा।न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी ।
