बिहारशरीफ,अविनाश पांडेय: अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से राशि वसूलने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक को जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिले के थरथरी प्रखंड के मध्य विद्यालय डीहा के प्रभारी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से अवैध तरीके से फोन पे के माध्यम से राशि 40,000/- एवं 10,000/- रूपये नकद लिये जाने का शिकायत प्राप्त हुआ।
मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर श्री कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
डीएम ने कहा कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा अधिकारिक कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जाती है तो यह मामला बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत गंभीर कदाचार एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
इसी क्रम में नालंदा जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर चयनित व लंबित अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि, किसी कर्मी पदाधिकारी एवं अन्य के द्वारा उनसे अवैध रूप से राशि की मांग की गई है तो, इस संबध में जिला पदाधिकारी, नालंदा से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करा सकते हैं।
डीएम द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने कार्यालय के कार्य संस्कृति में गुणोत्तर सुधार व्यवस्था के तहत अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि कार्यालय कार्य त्वरित गति से ससय संपादित किया जा सके।
