चंपारण की खबर : अवैध देशी कट्टा व कारतूस रखने पर ढाई वर्ष की सजा

मोतिहारी

मोतिहारी, दिनेश कुमार। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, मोतिहारी की न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री अर्चना कुमारी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में नामजद अभियुक्त को अढ़ाई वर्षों के सश्रम कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा मेहसी थाना क्षेत्र के उझिलपुर निवासी गणेश सहनी के पुत्र करण कुमार को हुई। इस संबंध में पुअनि सौरभ कुमार के बयान पर मेहसी थाना कांड संख्या 143/2024 दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 17 सितंबर 2024 को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से पिस्टल के साथ घूम रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस बल जब चिन्हित स्थान पर पहुंची तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कमर से एक देशी कट्टा तथा तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

वाद के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सुश्री चांदनी मुस्कान ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 25(1-बी) एवं 26(1) आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।