बाजार प्रांगणों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दिया गया निर्देश- विजय कुमार सिन्हा

पटना

बीपी डेस्क। कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी सह विशेष पदाधिकारी , कृषि बाजार समिति (वि0) को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थित सभी बाजार प्रांगणों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाजार प्रांगण में किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा बिना विधिवत अनुमति के किसी प्रकार का अवैध हाट, मेला अथवा अन्य अनाधिकृत गतिविधि संचालित न हो। साथ ही बाजार प्रांगण में कोई अतिक्रमण न हो, यदि ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में आती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल बंद कराना सुनिश्चित किया जाय।

श्री सिन्हा के कहा कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बाजार समिति के प्रांगणों में विभिन्न प्रकार का आयोजन बिना अनुमति किया जा रहा है। कृषि विपणन निदेशालय के अधीनस्थ बाजार प्रांगणों में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के किसी भी प्रकार का अवैध हाट, मेला, अस्थायी बाजार अथवा अन्य अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाना अनुमान्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि निरसन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत विशेष पदाधिकारी को बाजार समिति की सभी अचल सम्पत्तियों का जिनमें भूमि भवन शामिल है का प्रभार लेना है। साथ ही, उनको बाजार समिति की चल सम्पत्तियों, जिनमें बैंक या अन्य स्थानों पर जमा अथवा हाथ में रखी गयी नगद राशि, गाड़िया, उपकरण, संयंत्र, उपस्कर आदि शामिल है, का प्रभार भी ले लेना है।

विशेष पदाधिकरी इस प्रकार प्रभार में ली गयी सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों को राज्य सरकार की ओर से तथा राज्य सरकार के लिए अपने प्रभार में रखेंगे तथा बाजार पर्षद के प्रशासक एवं सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इन सम्पत्तियों का उपयोग कृषि तथा किसानों से संबंधित कार्यों में ही किया जा सकता है जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, बागवानी, कृषि सेवा, कृषि विपणन, कृषि उत्पादन, भंडारण आदि शामिल होंगे। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय की किसी अन्य प्रयोजनार्थ इनका व्यवहार गैर कानूनी होगा।