Bihar News : अब आईजी स्वीकृत करेंगे 10 दिनों से अधिक का दैनिक विराम भत्ता, एडीजी ने जारी किया आदेश

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बीपी डेस्क। अब राज्य में सिपाही से पुलिस निरीक्षक तक के 10 दिन या इससे अधिक समय के दैनिक विराम भत्ता की स्वीकृति आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) या डीआईजी (उप-महानिरीक्षक) को देने का अधिकार सौंपा गया है। रेल समेत पुलिस महकमा के अधीन आने वाली सभी इकाइयों में अनिवार्य रूप से यह प्रावधान लागू किया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के मंडलीय पुलिस उप-महानिरीक्षक को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है।

पुलिस महकमा के एडीजी (बजट/अपील/कल्याण) डॉ. कमल किशोर सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। इस आदेश के मुताबिक, विराम भत्ता की स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्ति आईजी या डीआईजी को प्रदान कर दी गई है।

पहले इससे संबंधित स्पष्ट निर्देश नहीं होने की स्थिति में इस मुद्दे को लेकर कई बार काफी समस्या आती थी। इससे संबंधित मार्ग दर्शन मुख्यालय के स्तर से लगातार मांगा जाता था। इसका स्थाई समाधान करते हुए पुलिस मुख्यालय के स्तर से यह आदेश जारी किया गया है।