नालंदा: डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 12 मामलों की सुनवाई की

नालंदा

बिहारशरीफ, अविनाश पांडेय : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में नालंदा की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बुधवार को 12 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई और कई मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

सुनवाई के दौरान परिमार्जन, अप्रैल एवं मई माह की वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं होने, जीविका द्वारा प्रोत्साहन राशि से वंचित किए जाने, अधिग्रहित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने तथा अतिक्रमण से जुड़े मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया गया।

वहीं, भूमि मापी की रिपोर्ट उपलब्ध कराने, जमाबंदी में सुधार, रसीद निर्गत करने, विद्युत तार एवं पोल लगाने, फर्जी वंशावली निर्गत किए जाने, मंदिर के सामने संचालित मांस-मछली की दुकानों को हटाने और अतिक्रमण से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई से पहले ही कुछ मामलों का संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा निवारण कर दिया गया था। शेष मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निपटारे के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।